उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगी SIR प्रक्रिया, 8 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, नाम कटने पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू-SIR) अभियान की घोषणा कर दी है, ऐसे में उत्तराखंड राज्य में एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर की घोषणा की जाने के बाद अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की ओर से कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है, जारी कार्यक्रम के अनुसार, 29 मई से उत्तराखंड राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके साथ ही 8 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण करने के साथ ही उसका संकलन करेंगे।

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में बिहार राज्य में एसआईआर कराया गया था, इसके बाद दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं अब तीसरे चरण में देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है, एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 15 सितंबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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साथ ही बताया कि, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (फार्म) का वितरण और संकलन का कार्य किया जाएगा, इस दौरान किसी भी मतदाता को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, 14 जुलाई 2026 को जब ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा, उसकी सूची बूथ स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा, ऐसे में किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत होती है, तो वो उससे संबंधित जानकारी अपने बीएलओ को दे सकते हैं, साथ ही बताया कि, मतदाताओं के लिए जो 11 दस्तावेज अधिसूचित है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है, ऐसे में मतदाता आधार को भी एक पहचान पत्र डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।

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  • उत्तराखंड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य होंगे,
  • 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे,
  • 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा,
  • 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है,
  • 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा,
  • 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा

14 जुलाई को जारी ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन से अगर किसी मतदाता का नाम कट दिया जाता है तो वो अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा सकता है, पहले अपील के रूप में धारा 24 (A) के तहत जिलाधिकारी कार्यालय में अपील दाखिल कर सकते हैं, हालांकि, ये अपील ईआरओ के निर्णय के बाद 15 दिन के भीतर करनी होगा, ऐसे में अगर किसी भी मतदाता की अपील को जिलाधिकारी की ओर से सुना नहीं गया या फिर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो फिर द्वितीय अपील के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी अपील दाखिल कर सकते हैं, यह अपील जिलाधिकारी के निर्णय के बाद 30 दिन के भीतर करना होगी।

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