रुद्रपुर के घर में घुसकर किशोरी से चाकू की नोक पर दरिंदगी, पड़ोसी किशोर पर लगा आरोप, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है, पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, पीड़ित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ रुद्रपुर क्षेत्र में रहती हैं, उनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक किशोर अक्सर उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करता था, बीते दिनों दोपहर में परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था तभी आरोपी किशोर उनके घर में घुस गया, तहरीर के अनुसार आरोपी ने पहले किशोरी को चाकू दिखाकर डराया धमकाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, पीड़ित ने विरोध कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के हाथ में चाकू होने के कारण वह भयभीत हो गई।

- Advertisement -

आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और वह वहां से चला गया, पीड़ित की मां जब घर पहुंची तो किशोरी ने सारी आपबीती मां को बताई, जिससे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, पीड़िता की मां तत्काल रुद्रपुर कोतवाली पहुंची, जहां लिखित तहरीर में पड़ोस में रहने वाले किशोर पर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है, वहीं पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है।

- Advertisement -

प्रकाश सिंह कोतवाली प्रभारी रुद्रपुर ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महिला अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। गौर हो कि बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी 66 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की थी, हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म केस में उस्मान खान को जमानत नहीं दी।

- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version