उत्तराखंड में विभागों में 31 जुलाई तक होगी पदोन्नति, पंचायत चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होंगे तबादले
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Jul 22, 2025 16:37
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विभिन्न विभागों में चयन वर्ष खत्म होने से पहले पदोन्नति होगी। तबादलों के लिए इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव आचार संहिता के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने...
विभिन्न विभागों में चयन वर्ष खत्म होने से पहले पदोन्नति होगी। तबादलों के लिए इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव आचार संहिता के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई है। इस तारीख तक अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति और तबादला होना जरूरी है। चूंकि 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी इसलिए आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
आचार संहिता में पदोन्नति और तबादला करना संभव नहीं है। लिहाजा, विभागों ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि निश्चित तौर पर तमाम ऐसी पदोन्नति हैं, जिनमें तबादले भी होते हैं।विज्ञापन
लिहाजा, सभी विभागों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वे पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर लें। डीपीसी या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, उसके बाद पदोन्नति के आदेश भी जारी कर सकते हैं। केवल आचार संहिता के दौरान तबादले नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि विभाग पदोन्नत अधिकारियों के तबादले आचार संहिता के बाद करेंगे।
तमाम विभाग ऐसे हैं जो कि अपनी निविदा प्रक्रिया जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग रहे हैं। आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आपदा जैसे हालात में अगर कहीं जरूरी है तो अनुमति दी जा रही है। जो काम चुनाव के बाद भी हो सकता है, उसे अनुमति नहीं दी जा रही। रोजाना औसतन तीन अनुमति दी जा रही है और तीन अनुमतियों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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