जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है, जिसमें वादों का निस्तारण सुलह समझौतें के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने सभी वादकारियों व जनता से अपील की गयी है की जो भी व्यक्ति अपने मामले को आपसी स्लो समझौते के आधार पर निस्तारित करना चाहता है वह अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक भी किसी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवदेन कर नियत कर सकते है।
सचिव अनामिका सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल वही वाद नियत किये जाते है जिनका निस्तारण सुलह समझौतें के आधार पर विधि अनुसार किया जा सकता है साथ ही किसी मामले में पक्षकार द्वारा यदि न्यायालय में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है एवं वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जाता है, तो पक्षकार द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस पूर्ण रूप से वापस की जाती है। इसलिए अपने मामलों का शीघ्र और निशुल्क निपटारा करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में आकर अपने मामलों का निस्तारण करें।
