चारधाम यात्रा में ट्रिप कार्ड अनिवार्य, तय किराए से अधिक वसूला तो वाहन का परमिट तत्काल होगा निरस्त

चारधाम यात्रा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। अब यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ-साथ टूर आपरेटर या वाहन मालिक का नाम,मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। पहले यह जानकारी उपलब्ध नहीं होने से शिकायत की स्थिति में केवल चालक पर कार्रवाई होती थी और टूर ऑपरेटर बच निकलते थे,नई व्यवस्था से अब ऑपरेटर की जिम्मेदारी सीधे तय होगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा।

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चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने संयुक्त रोटेशन से जुड़ी बस कंपनियों, टैक्सी-मैक्सी कैब यूनियन और टेंपो ट्रैवलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दो दिन पहले ऋषिकेश में बैठक की थी। बैठक के बाद निर्धारित की गई रणनीति और व्यवस्था के आरटीओ ने कहा कि यात्रियों से तय किराए से अधिक वसूली की गई तो वाहन का परमिट तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुरक्षित हो इसके साथ पारदर्शी हो इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

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