पौड़ी में शिक्षक को सेवा में होते हुए निजी व्यापार में संलिप्त होने पर किया निलंबित

पौड़ी के विकासखंड थलीसैंण के राप्रावि पीपलकोट में सेवारत सहायक अध्यापक को राजकीय सेवा में होते हुए निजी व्यापार में संलिप्त होना भारी पड़ गया है। शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थलीसैंण के उप शिक्षा अधिकारी विवेक पंवार ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी को एक पत्र भेजा। उन्होंने बताया कि ब्लाक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलकोट में एक सहायक अध्यापक सेवारत हैं, जो बूंगीधार में गढ़वाल बुक डिपो नाम से एक दुकान संचालित करता है। वह क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर दुकान से पाठ्य सामग्री क्रय किए जाने का दबाव भी बनाता है।

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डीईओ बेसिक पौड़ी ने किया निलंबन आदेश जारी, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थलीसैंण किया है संबद्ध, साथ ही शिक्षक द्वारा आडिट के लिए कमीशन का प्रलोभन भी देता है। दुकान से प्रधानाध्यापक पर पाठ्य सामग्री खरीद का दबाव बनाए जाने को लेकर क्षेत्र के तीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पत्र इसकी पुष्टि राप्रावि देवराड़ी के प्रधानाध्यापक से उक्त शिक्षक ने जीवन समृद्धि योजना के नाम से 30 हजार की धनराशि ली, लेकिन न ही योजना से लाभान्वित किया और न ही 15 वर्ष बीत जाने के बाद उनसे ली गई धनराशि लौटाई। उप शिक्षा अधिकारी पंवार ने बताया कि बीते 27 मार्च को क्षेत्र के सीआरपी बूंगीधार ने राप्रावि पीपलकोट का निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के छात्रों का स्तर न्यून पाया गया। कहा कि उक्त शिक्षक विद्यालय में नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं। जिस दिन विद्यालय में हों, तो अवकाश के समय से पहले ही विद्यालय से चले जाते हैं।

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डीईओ बेसिक पौड़ी अंशुल बिष्ट ने बताया कि राप्रावि पीपलकोट में सेवारत सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार को कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली, अध्यापक सेवा नियमावली, आरटीई अधिनियम के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थलीसैंण संबद्ध किया।

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