उत्तराखंड में अर्द्धसैनिक बलों की वीर नारियों को रजिस्ट्री में छूट, बच्चों की शादी के लिए फंड भी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पूर्व अर्द्धसैनिक एवं अर्द्धसैनिक की वीर नारियों (विधवा) को अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में पच्चीस प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है। सीएम ने हल्द्वानी में यह घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि जिनके पास स्वयं की अचल संपत्ति नहीं है, उन्हें पूरे जीवनकाल में एक बार अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में उक्त छूट दी जाएगी।

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काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ के समूह केंद्र में हुए पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल-गैलेन्ट्री अवार्ड से अलंकृत अर्द्धसैनिक को एकमुश्त पांच लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद के गठन का ऐलान की भी घोषणा की।

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सीएम धामी ने कहा कि परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक दफ्तर आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) का एक-एक पद मंजूर किया जाएगा। इसमें पूर्व अर्द्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा-कोई सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो हमेशा अभूतपूर्व होता है। राष्ट्र के लिए उनके समर्पण- योगदान का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों की शादी के लिए सैनिकों के भांति धनराशि प्रदान की जाएगी।

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