देहरादून DM सविन बंसल सख्त चेतावनी इन अधिकारियों को आपराधिक नोटिस जारी

राजमार्गों पर सार्वजनिक स्थानों पर फैले कूड़े-कचरे पर जिलाधिकारी की सख्तीः सम्बन्धित अधिकारियों को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, अधिशासी अभियंता, एन.एच. खण्ड डोईवाला मजिस्ट्रेट न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बाउंड डाउन, राष्ट्रीष्य राजमार्ग रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट एवं लाल तप्पड़ सड़क के दोनो ओर गंदगी, पर 07 दिन भीतर कार्यवाही कर न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश  दिए।

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अनुपालन न करने पर स्वत दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा; भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 6 महीने कारावास का है प्राविधान, ग्राम प्रतीतनगर रायवाला पुराना रेलेवे स्टेशन; नेशनल हाईवे सर्विस रोड किनारे पड़े कूड़े पर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन सरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रेलवे अधीक्षक रेलवे स्टेशन रायवाला को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी  किया गया।

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देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर 2025, (सूवि) हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड व लालतप्पड़ क्षेत्र तक तथा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-करकट पाए जाने संबंधी शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बसंल ने संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर एवं ऋषिकेश को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही के निर्देश पर सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस जारी। सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को 7 दिन के भीतर कूड़ा सफाई करने तथा 20 दिसम्बर तक न्यायालय में पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

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तहसीलदार डोईवाला टीम ने क्षेत्रीय निरीक्षण में पुष्टि हुई कि कूड़े के ढेरों के कारण पर्यावरण एवं भूमिगत जल प्रदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा तथा वन क्षेत्र में बंदरों एवं हाथियों की आवाजाही से जन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तथा यह स्थिति बीएनएसएस की धारा 152 के अंतर्गत लोक मार्ग पर विधिविरु बाधा/न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है।

जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक, एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, अधिशासी अभियंता, एन.एच. खण्ड डोईवाला को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर समस्त गंदगी को पूर्ण रूप से हटाया जाए तथा स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उक्त अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा तथा अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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