Big news : अटैचमेंट को लेकर DG शिक्षा का कड़क आदेश

यह संज्ञान में आया है कि महानिदेशालय स्तर से शिक्षकों/कार्मिकों को कार्ययोजित किये जाने हेतु दिनांक 06 सितम्बर, 2024 या उससे पूर्व प्रदत्त अनुमति के कम में सम्बन्धित आदेशों को अब कियान्वित किया जा रहा है।

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जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2024 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक/कार्मिक को अपने मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित नहीं किया जायेगा।

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पुनः आदेशित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर कोई भी सम्बद्धीकरण आदेश निर्गत न किया जाय। यदि किसी शिक्षक/कार्मिक को दिनांक 06 सितम्बर, 2024 से पूर्व महानिदेशालय स्तर से कार्ययोजित किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गई हो, तो ऐसे प्रकरणों पर भी आदेश कियान्वित करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

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