उत्तराखंड में पंचायत चुनाव आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को HC में चुनौती, लटक सकता है नोटिफिकेशन
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Jun 21, 2025 01:09
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की, सरकार...
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किये गए आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की, सरकार से निर्देश (जबाव) मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि सोमवार की तय की गई है, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई, साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अबतक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है, जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं, इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, अब कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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