देहरादून

उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में मिलता रहेगा एससी-एसटी आरक्षण, शासन ने जारी की नियमावली,

सुरेन्द्र सिंह रावत By सुरेन्द्र सिंह रावत Oct 16, 2026 21:30 • 9 views • 0 Comments
उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में मिलता रहेगा एससी-एसटी आरक्षण, शासन ने जारी की नियमावली,

उत्तराखंड में अग्निवीरों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने के लिए शासन ने नियमावली जारी कर दी है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छूट अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य आयु सीमा में छूट से अलग होगी। यानी इस श्रेणी में आने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में दोहरा लाभ मिलेगा। 

प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड, राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली को स्वीकृति प्रदान की थी। इस कड़ी में अब शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए संदर्भित चयन वर्ष में आने वाली रिक्तियों में से 10 प्रतिशत पद अलग कर दिए जाएंगे। इन पदों पर भी उर्ध्व आरक्षण लागू होगा। गृह विभाग में पुलिस आरक्षी (नागरिक पुलिस, पीएसी, आइआरबी), बंदी रक्षक व अग्निशामकवन विभाग में वन आरक्षी व स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, आबकारी में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय प्रशासन में सचिवालय में  रक्षक के पदों पर पदोन्नत होंगे।

सुरेन्द्र सिंह रावत

सुरेन्द्र सिंह रावत

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Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.

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