उत्तराखंड पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए आज अध्यादेश ला सकती है सरकार, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Apr 15, 2025 11:40
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पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्ष...
पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। ऐसे में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन किया जाना है।
पूर्व आईएएस एसएस पांगती बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी संदर्भ में 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इसकी अनदेखी होती रही है। धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति शामिल है।
इसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवायोजन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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