32 साल में नहीं बन पाई 3 किमी की रोड, हाईकोर्ट ने 4 माह में सड़क निर्माण का दिया आदेश
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Jun 18, 2025 11:53
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1993 से अब तक पौड़ी गढ़वाल के चोकल से अल्मोड़ा के सराईखेत तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर...
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1993 से अब तक पौड़ी गढ़वाल के चोकल से अल्मोड़ा के सराईखेत तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी.नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सड़क निर्माण का कार्य चार माह में पूर्ण करने को कहा है।
हुई सुनवाई पर संबंधित विभाग की तरफ से कहा गया कि एक जगह पर पुल का निर्माण किया जाना है, जिसकी डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दी, जैसे ही बजट की स्वीकृत होता है, पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि विभाग द्वारा एक साल पहले पुल की डीपीआर बनाई गई थी, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश सरकार को दिए जाएं।
मामले के अनुसार कमल चंद्र निवासी पौड़ी गढ़वाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1993 में चोकल पौड़ी गढ़वाल से सराईखेत अल्मोड़ा के लिए 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई थी, जिसमें से डेढ़ किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया, बाकी रोड का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ। इस संबंध में उन्होंने और गांव वालों ने कई बार सरकार और पीडब्ल्यूडी को कई प्रत्यावेदन दिए, लेकिन आश्वासन के अलावा रोड का निर्माण कार्यं नही किया गया, जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग को दिए जाएं।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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