देहरादून में 29 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नए आदेश के अनुसार अब मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में 60 हजार रुपए की जगह 90 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर 30 हजार रुपए की है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह संशोधन उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में किया गया है और अब इसे उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है।
संशोधन के तहत नियम 4 में बदलाव किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्रियों को उत्तराखंड या भारत के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्राओं पर प्रति माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक खर्च का दावा करने की अनुमति मिली है। इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपए थी। उत्तराखंड सरकार की आर्थिक चुनौतियों के बीच यह फैसला ध्यान आकर्षित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में भी विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय विधायकों को वेतन-भत्तों सहित 2.90 लाख रुपए मिलते थे, जो विधानसभा विविध संशोधन विधेयक-2024 के पारित होने के बाद करीब चार लाख रुपए कर दिए गए थे।
इसके अलावा साल 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी और 2025 में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई थी। अब मंत्रियों के यात्रा भत्ते में यह नया इजाफा पिछले सालों के लगातार सुधारों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।



