उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया है। पुलिस पर प्रारंभ में मामला दर्ज न करने का आरोप लगा, जिसके बाद पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय के निर्देश पर बड़कोट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मनीष लाल पुत्र प्रेम लाल, निवासी वार्ड नंबर 02, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने अपनी तहरीर में बताया कि गत 1 व 2 फरवरी 2025 के बीच आरोपी विचिन सिंह रावत पुत्र अतोल सिंह रावत, निवासी वार्ड नंबर 01, नगर पालिका परिषद बड़कोट, ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया।
थाना बड़कोट पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर संख्या दर्ज की है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 से संबंधित धाराओं व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
घटना की सूचना उत्तरकाशी विशेष न्यायाधीश के निर्देश पर पुलिस को 7 अक्टूबर 2025 की सुबह प्राप्त हुई, जिसके बाद शाम को एफआईआर दर्ज की गई। घटना स्थल थाना क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व, एक होटल के पास बड़कोट गांव चौराहा बताया गया है। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित मनीष लाल अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा की गई गाली-गलौज और मारपीट से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है।

			

