आज मंगलवार को पंचायत चुनाव पर रोक हटाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मामले में मेंशन कर सुनवाई करने को कहा। जिसमे सरकार की ओर से कहा गया कि 9 जून को जो नियमावली बनाई गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था । लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 25 जून दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है । तब तक कोर्ट ने लगी रोक को बरकरार रखा है।