शुद्धिकरण मामले में पहली FIR दर्ज, हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज
By सुरेन्द्र सिंह रावत
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Sep 09, 2026 07:16
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते महीने महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हुई सभा के बाद सभा स्थल पर शुद्धिकरण करने वाले अज्ञात लोगों पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला अधिवक्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता अंजू की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों को नामजद किया जाएगा। महिला अधिवक्ता अंजू की ओर से की गई इस बारे में की गई शिकायत में बताया गया कि 8 अगस्त को कांग्रेस की ओर से रामलीला मैदान में सभा आयोजित की गई थी। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि खरगे की रैली के दो दिन बाद कुछ लोगों ने सभा स्थल का कथित रूप से शुद्धिकरण किया था।
शिकायत में कहा गया है कि इस कथित कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से किया गया और इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, सामाजिक अपमान, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति घृणा और हीनता का भाव रखने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस को लेकर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 और 299 के साथ-साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत मामला दर्ज किया है। उधर इस बारे में जानकारी देते हुए नैनीताल के SSP मंजूनाथ टीसी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच SP (क्राइम) जगदीश चंद्र को सौंपी है। मंजूनाथ के मुताबिक इस बारे में पुलिस को पूरे उत्तराखंड से 80 शिकायतें/याचिकाएं मिली थीं, और इन सभी शिकायतों में इस मामले को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। पुलिस के अनुसार इन सभी शिकायतों में नैनीताल जिले की 19 शिकायतें भी शामिल थीं।
SSP ने कहा कि शिकायतों की कानूनी जांच के बाद, अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अंजू ही वह पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे बताया कि जांच का काम एक गजेटेड अधिकारी, SP (क्राइम) जगदीश चंद्र को सौंपा गया है। इससे पहले थाना हल्द्वानी में 30 अगस्त को अमित कुमार नाम के व्यक्ति की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर)(एस) और BNS की धारा 196, 299 लगाई गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 अगस्त को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 11 अगस्त को हल्द्वानी रामलीला मैदान में हुए कथित सफाई और धार्मिक अनुष्ठान को लेकर गलत टिप्पणी की थी।
सुरेन्द्र सिंह रावत
Verified Reporter
Professional journalist writing regular analytical and research reports on key political, cultural, and technological fields globally.
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